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IPS अमिताभ को धमकी का मामला: मुलायम को क्लीन चिट पर फैसला सुरक्षित
इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद मुलायम सिंह के पक्ष में फाइनल रिपेार्ट लगाई थी। पुलिस ने कहा था कि मुलायम सिंह के खिलाफ धमकी देने का अपराध साबित नहीं हो रहा है। अपनी अंतिम रिपोर्ट में पुलिस ने विवेचना समाप्त करने की बात कही थी।
लखनऊ: आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकाने के मामले में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह को पुलिस की क्लीन चिट पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पुलिस की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली अमिताभ ठाकुर की याचिका पर सीजेएम सन्ध्या श्रीवास्तव ने फैसला सुरक्षित रखा।
-धमकी के इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद मुलायम सिंह के पक्ष में फाइनल रिपेार्ट लगाई थी।
-पुलिस ने कहा था कि मुलायम सिंह के खिलाफ धमकी देने का अपराध साबित नहीं हो रहा है।
-अपनी अंतिम रिपोर्ट में पुलिस ने विवेचना समाप्त करने की बात कही थी।
-इस रिपोर्ट पर अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में प्रोटेस्ट अर्जी देकर फाइनल रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की थी।
रेपिस्ट को सजा
-एक अन्य मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष जज डा. पल्लवी अग्रवाल ने धमका कर नाबालिक लड़की के साथ दुराचार के दोषी शकील को आजीवन कारावास और 1लाख 28 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
-दोषी पर पांच और छह साल की दो अन्य बच्चियों के साथ रेप के प्रयास में 8 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
बैंक मैनेजर को 5 साल की कैद
-सीबीआई की विशेष अदालत ने संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की खुरहट शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक फौजदार सिंह को गबन के एक केस में पांच साल की सजा सुनाई है।
-विशेष जज हरीश त्रिपाठी ने मुल्जिम पर 32 हजार का जुर्माना भी ठोंका है।
-फर्जी डेबिट क्रेडिट वाउचर और फर्जी लोन से 1 लाख 16 हजार रुपए के गबन का यह मामला 1985 से 87 के दौरान का है।
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