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लखनऊ : सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई पूरी, निर्णय सुरक्षित
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा के मामले में चल रही सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित कर 17 जनवरी को इन पदेां के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी।
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा के मामले में चल रही सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित कर 17 जनवरी को इन पदेां के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी।
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इस मामले में मो. रिजवान सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से पृथक पृथक कई याचिकाएं दाखिल करते हुए, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में क्वालिफाइंग मार्क्स तय किये जाने को चुनौती दी गई है। जस्टिस राजेश सिंह चैहान की बेंच ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 1 दिसम्बर 2018 को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रकिया प्रारम्भ की थी। इसके लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई। बाद में 7 जनवरी को सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 व ओबीसी के लिए 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिये। सरकार के इसी 7 जनवरी के निर्णय को याचियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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याचियों का तर्क है कि एक बार लिखित परीक्षा होने के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स तय करना, विधि विरुद्ध है। वहीं सरकार की दलील है कि वह मेरिट से समझौता नहीं कर सकती। सरकार का कहना है कि उसकी मंशा क्वालिटी एजुकेशन देने की है और उसके लिए क्वालिटी अध्यापकों की आवश्यकता है।
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