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जमीन अधिग्रहण मामला: करोड़ों के घोटाले की जांच की मांग वाली याचिका पर 25 को सुनवाई
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में किसानों द्वारा जमीन का मुआवजा लेने के बाद भूमि वापसी घोटाले की जांच की मांग वाली दाखिल जनहित याचिका के साथ 25 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पीके एस बघेल तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया की खंडपीठ ने सुरेश कुमार की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपने बारे में पूरी जानकारी कोर्ट में देने का अवसर दिया है।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा ले लिया। गजराज सिंह केस की पूर्णपीठ के फैसले के तहत बढ़ा हुआ मुआवजा प्राप्त कर लिया और निर्णय के तहत एक विकसित प्लाट भी ले लिया। कुल पांच करोड़ का मुआवजा डकारने के बाद विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नोएडा के समक्ष भूमि को अधिग्रहण मुक्त करने की अर्जी मंजूर करते हुए भूमि वापसी का आदेश भी दे दिया।
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ऐसे कई मामले प्रकाश में आये हैं जिनमें भू स्वामियों ने मुआवजा लेकर जमीन अधिग्रहण मुक्त करा लिया है। राज्य सरकार को करोड़ों रूपये का नुकसान पहुंचाया है। याचिकाकर्ता ने इस घोटाले में अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। याचिका की सुनवाई 25 जनररी को होगी।
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