चुनाव आयोग ने दागदार छवि वाले प्रत्याशियों पर कसा शिकंजा, अब देना होगा पूरा विवरण

उन्होनें प्रत्याशियों एवं राजनैतिक दलों को अपने स्तर से सीधे विज्ञापन जारी न करने के निर्देश दिये है। विज्ञापन को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति के कलेक्ट्रेट स्थित कन्ट्रोल रूप में 5 प्रतियों में दो दिन पूर्व जमा करना होगा।

Shivakant Shukla
Published on: 1 April 2019 9:36 PM IST
चुनाव आयोग ने दागदार छवि वाले प्रत्याशियों पर कसा शिकंजा, अब देना होगा पूरा विवरण
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अयोध्या: अपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों/प्रत्याशियों को जनता को देनी होगी अपनी सम्पूर्ण जानकारी, समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना पड़ेगा और संपूर्ण अपना रिकार्ड दल के वेबसाइड पर सम्पूर्ण जानकारी डालनी होगी चुनाव अयोग ने दागदार छवि वाले प्रत्याशियों पर शिकंजा कसा है।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप-26 में सम्पूर्ण विवरण भरना अनिवार्य होगा, इसी के साथ अभ्यर्थी के विरूद्ध लम्बित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना बड़े अक्षरों में भरना होगा। साथ ही सम्पूर्ण सूचना अपने दल को भी देना होगा। सम्बन्धित राजनैतिक दल को आपराधिक प्रवृत्ति वाले अभ्यार्थियों के सम्बन्ध में सूचना अपने वेबसाइड पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

कम से कम 03 बार व्यापक प्रचार-प्रसार करेगें

निर्वाचन आयोग के नियमों का अनुपालन कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा ने अभ्यर्थी और सम्बन्धित राजनैतिक दल अपने विरूद्ध लम्बित तथा प्रचलित आपराधिक मामलो को व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगें साथ ही इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी कम से कम 03 बार व्यापक प्रचार-प्रसार करेगें। करने की हिदायत दिया है।

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लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा या विधान परिषद के निर्वाचन में ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध आपराधिक मामलें या तो लम्बित है, या जिनमें दोष सिद्ध हो गये है, ऐसे मामलों को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलन वाले समाचार पत्रों में प्रारूप-सी-1 में अभ्यर्थितायें वापस लेने की अन्तिम दिनांक से लेकर मतदान होने की दिनांक 02 दिन से पहले कम से कम 03 अलग-अलग दिनांक मे प्रकाशित करेंगे तथा मान्यता/अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल भी अपनी वेबसाइट के साथ-साथ टीवी चैनलों तथा राज्य में व्यापक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों में प्रारूप-सी-2 में प्रकाशित करेेंगे, अभ्यर्थियों को रिटर्निंग आफिसर के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपनी पार्टी को अपने आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है।

उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त रिटर्निंग आफिसर ऐसे अभ्यर्थियों को समाचार पत्रों व टीवी चैनलों में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रारूप-सी-3 पर लिखित अनुस्मारक देगें, ऐसे अभ्यर्थी जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा के साथ उन समाचार पत्रों की प्रतियां भी जमा करेंगे, जिनमें उक्त घोषणा प्रकाशित की गयी थी।

जनता को देनी होगी अपनी सम्पूर्ण जानकारी

प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों/प्रत्याशियों को जनता को देनी होगी अपनी सम्पूर्ण जानकारी, समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराना होगा अपना रिकार्ड तथा दल के वेबसाइड पर डालनी होगी सम्पूर्ण जानकारी। चुनाव अयोग ने दागदार छवि वाले प्रत्याशियों पर कसा शिकंजा।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बैठक में बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप-26 में सम्पूर्ण विवरण भरना अनिवार्य होगा, उन्होनें आगे बताया कि अभ्यर्थी के विरूद्ध लम्बित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना बड़े अक्षरों में भरना होगा। साथ ही सम्पूर्ण सूचना अपने दल को भी देना होगा। सम्बन्धित राजनैतिक दल को आपराधिक प्रवृत्ति वाले अभ्यार्थियों के सम्बन्ध में सूचना अपने वेबसाइड पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

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जिला निर्वाचन अधिकारी बताया कि अभ्यर्थी और सम्बन्धित राजनैतिक दल अपने विरूद्ध लम्बित तथा प्रचलित आपराधिक मामलो को व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगें साथ ही इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी कम से कम 03 बार व्यापक प्रचार-प्रसार करेगें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा या विधान परिषद के निर्वाचन में ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध आपराधिक मामलें या तो लम्बित है, या जिनमें दोष सिद्ध हो गये है, ऐसे मामलों को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलन वाले समाचार पत्रों में प्रारूप-सी-1 में अभ्यर्थितायें वापस लेने की अन्तिम दिनांक से लेकर मतदान होने की दिनांक 02 दिन से पहले कम से कम 03 अलग-अलग दिनांक मे प्रकाशित करेंगे तथा मान्यता/अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल भी अपनी वेबसाइट के साथ-साथ टीवी चैनलों तथा राज्य में व्यापक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों में प्रारूप-सी-2 में प्रकाशित करेेंगे, अभ्यर्थियों को रिटर्निंग आफिसर के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होनंे अपनी पार्टी को अपने आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है।

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सभी राजनैतिक दल व प्रत्याशित प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में कोई विज्ञापन, अपील आदि प्रकाशित कराना चाहता है अथवा चैनल व सोशल मीडिया में अपने अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से प्रदर्शित करना है तो प्रत्याशी व राजनैतिक दल को ऐसा करने से 2 दिन पूर्व जनपद स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति के माध्यम से प्रमाणित/सत्यापित कराकर प्रमाणीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा, उसके बाद ही विज्ञापन प्रकाशित एवं चैनल व सोशल मीडिया पर प्रदर्शित करा सकते है।

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उन्होनें प्रत्याशियों एवं राजनैतिक दलों को अपने स्तर से सीधे विज्ञापन जारी न करने के निर्देश दिये है। विज्ञापन को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति के कलेक्ट्रेट स्थित कन्ट्रोल रूप में 5 प्रतियों में दो दिन पूर्व जमा करना होगा। विज्ञापन मैटर प्राप्त होने पर जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक बुलाकर सम्बन्धित दल एवं प्रत्याशी को विज्ञापन प्रमाणीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा, उसके बाद ही प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल विज्ञापन का प्रकाशन करा सकेंगे। जिला स्तरीय गठित समिति को 48 घण्टे में विज्ञापन प्रकाशन की अनुमति प्रदान करनी होगी।

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