Farrukhabad News : 26 साल पुराने हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास और दो बरी

Farrukhabad News : 26 साल पूर्व हत्या करने के मामले में एडीजे -4 डॉ. अनिल कुमार सिंह ने एक आरोपी को कठोर आजीवन कारावास व तीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

Vinay singh
Published on: 6 Dec 2024 7:27 PM IST
Farrukhabad News : 26 साल पुराने हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास और दो बरी
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Farrukhabad News : 26 साल पूर्व हत्या करने के मामले में एडीजे -4 डॉ. अनिल कुमार सिंह ने एक आरोपी को कठोर आजीवन कारावास व तीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि साक्ष्य न मिलने के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।

मैनपुरी के थाना किशनी के गांव मर्देई निवासी सत्यपाल सिंह ने मोहम्मदाबाद थाने में भाई की हत्या करने के मामले में पिता पुत्र सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि बड़े भाई प्रतिपाल सिंह की शादी मोहम्दाबाद थाना क्षेत्र के गांव ईशेपुर निवासी श्याम सिंह उर्फ बड़े लला की पुत्री मीरा के साथ हुई थी। शादी के डेढ़ साल बाद मीरा की मौत हो गई थी।श्याम सिंह ने परिवार वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें सभी लोग जेल गए थे। आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। बड़े बुजुर्गों ने पंचायत कर समझौता करा दिया था।

31 दिसंबर, 1997 को दीपू पुत्र लला सिंह घर आया और भाई प्रतिपाल को श्याम सिंह के घर जाने के लिए कहा। 1 जनवरी, 1998 को वह स्वयं बड़े भाई प्रतिपाल सिंह, नेत्रपाल सिंह, राकेश सिंह पुत्र अहिवरन सिंह के साथ साइकिल से लला सिंह के घर पहुंचा। जहां श्याम सिंह को बुलाया गया। श्याम सिंह ने प्रतिपाल, राकेश को सुबह मैनपुरी कचहरी में चलने को कहा और हम लोग साइकिल से वापस घर आ गए। जबकि भाई प्रतिपाल व राकेश वहीं रुक गए। दो दिन बीत जाने के बाद भी प्रतिपाल व राकेश वापस नहीं आए।

4 जनवरी को ग्रामीणों द्वारा पता चला कि श्याम सिंह और बड़े लला व उसके पुत्र शिव कुमार ने प्रतिपाल व राकेश की हत्या कर दी है। पड़ताल करने पर प्रतिपाल का शव झाड़ियों में मिला, जबकि राकेश का शव नहीं मिला। पुलिस ने शिवकुमार, लला सिंह, दीपू सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की। विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-4 डॉ. अनिल कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर शिवकुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व तीस हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया है। वहीं, साक्ष्य न मिलने के अभाव में लला सिंह व दीपू को दोष मुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से के.के पांडे ने दलीलें पेश की।

Rajnish Verma

Rajnish Verma

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वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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