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अधिवक्ता संरक्षण बिल पर विचार के लिए प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों की बैठक 5 जनवरी को
कोर्ट में पीठासीन न्यायिक अधिकारियों की कमी के बावजूद उन्हें विशेष कोर्ट का कार्य करना पड़ रहा है। जिससे नियमित न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट ने ग्राम अदालतों के गठन पर भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है । वृहद पीठ 11 जनवरी को बैठेगी।
प्रयागराज: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता संरक्षण बिल को प्रदेश में लागू कराने के लिए प्रदेश के सभी जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व सचिव की शनिवार 5 जनवरी को 10 बजे से बैठक बुलाई है। सभी बार संगठनों की बैठक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पुस्तकालय हाल में आयोजित की गई है।
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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बुलाई बैठक
बार एसोसिएशन के महासचिव अविनाश तिवारी ने बताया कि सभा में पारित सुझावों को 11 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश सहित सात वरिष्ठ न्यायाधीशों की वृहद पीठ के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। सभा में एल्डर कमेटी के चेयरमैन व पूर्व महाधिवक्ता वीसी मिश्र भी उपस्थित रहेंगे। इस सभा में वृहद पीठ के साथ दिसंबर 2018 को पारित आदेश पर भी विचार किया जाएगा।
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मालूम हो कि वृहद पीठ ने हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ न्यायपालिका में मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी सहित मुख्य सचिव को तलब किया है। वृहद पीठ ने सवाल उठाया था कि सरकार विशेष कानून बना तो देती है लेकिन इसके मुकदमे की सुनवाई के लिए कोर्ट व अधिकरण की स्थापना नहीं करती।
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कोर्ट में पीठासीन न्यायिक अधिकारियों की कमी के बावजूद उन्हें विशेष कोर्ट का कार्य करना पड़ रहा है। जिससे नियमित न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट ने ग्राम अदालतों के गठन पर भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है । वृहद पीठ 11 जनवरी को बैठेगी।
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