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छेड़छाड़ मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी खारिज
लखनऊ: सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने अपहरण व छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्होंने पहली नजर में अभियुक्त गायत्री प्रजापति के इस अपराध को गंभीर व अजमानतीय करार दिया है।
अभियोजन के मुताबिक, 26 अक्टूबर 2016 को चित्रकूट की एक महिला ने थाना गोमतीनगर में आईपीसी की धारा 294, 504 व 506 में बबलू सिंह व आशीष शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
ऐसे बढ़ा मामला
विवेचना के दौरान इस मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति का भी नाम सामने आया। साथ ही, इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ अपहरण व छेड़छाड़ का भी आरोप पाया गया। 29 अप्रैल 2017 को पुलिस ने इस मामले में गायत्री का न्यायिक रिमांड हासिल किया। 27 जुलाई, 2017 को पुलिस ने अपहरण व छेड़छाड़ के आरोपों की बढ़ोतरी करते हुए बबलू व आशीष के साथ ही गायत्री प्रजापति के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 354 (ए) (।।), 364, 511, 504 व 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। बीते 8 नवंबर को अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।
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