Gonda News: राज्य सूचना आयोग ने अधिशाषी अधिकारी को किया तलब, मांगा स्पष्टीकरण, कार्रवाई की चेतावनी

Gonda News: 20 मई को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना विधिक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है और स्पष्टीकरण प्रस्तुत ना करने पर उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।

Radheshyam Mishra
Published on: 16 May 2025 9:51 PM IST
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Gonda News (Social Media)

Gonda News: यूपी में गोंडा जिले के कर्नलगंज तहसील मुख्यालय स्थित कर्नलगंज नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत मांगी गई जन सूचना के संबंध में निर्धारित समय में सूचनाएं ना उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयोग में हुई अपील में नगर पालिका की तरफ से सुनवाई तिथि पर पैरवी के लिए अधिशाषी अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भेजे जाने पर आवेदक की दर्ज कराई गई आपत्ति स्वीकार कर मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने अधिशाषी अधिकारी को नोटिस जारी कर आगामी सुनवाई तिथि 20 मई को उन्हें स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना विधिक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है और स्पष्टीकरण प्रस्तुत ना करने पर उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।

बता दें कि कर्नलगंज नगर के मोहल्ला बालूगंज निवासी शिव शंकर भट्ट ने नगर पालिका परिषद करनैलगंज से जनसूचना अधिकार के अंतर्गत नगर पालिका के भ्रष्टाचार के संबंध मे तहसील रोड, व कटरा रोड पर बनी दुकानों के संबंध में सूचना मांगी थी लेकिन नगर पालिका ने समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराई। आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील की जिस पर नगर पालिका की तरफ से पैरवी के लिए अधिशाषी अधिकारी ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भेज दिया,जिस पर शिव शंकर भट्ट ने आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति स्वीकार कर राज्य सूचना आयुक्त ने अधिशाषी अधिकारी को नोटिस जारी कर यह स्पष्टीकरण मांगा है कि किस आधार पर किस नियमावली के अंतर्गत अपने सुनवाई में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को आयोग में भेजने को अधिकृत किया है। आयोग ने अधिशाषी अधिकारी को यह भी निर्देशित किया है कि यदि वह आगामी सुनवाई तिथि पर स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना विधिक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 मई 2025 को होनी है।

Ramkrishna Vajpei

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