ग्रेटर नोएडा में 400 फ्लैटोें के आवंटन पर हाईकोर्ट की रोक, 8 फरवरी को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के प्लाट जीएच 2 सेक्टर ओमनी काॅन एक में सुपरटेक जार शूट योजना के 400 फ्लैटों के कब्जे और आवंटन पर रोक लगा दी है। एक माह में कंपनी और अथॉरिटी से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी।

priyankajoshi
Published on: 11 Jan 2017 8:33 PM IST
ग्रेटर नोएडा में 400 फ्लैटोें के आवंटन पर हाईकोर्ट की रोक, 8 फरवरी को होगी सुनवाई
X
हाईकोर्ट ने लोक भवन निर्माण मामले में लोकायुक्त और UP सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के प्लाट जीएच 2 सेक्टर ओमनी काॅन एक में सुपरटेक जार शूट योजना के 400 फ्लैटों के कब्जे और आवंटन पर रोक लगा दी है। एक माह में कंपनी और अथॉरिटी से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने वीके शर्मा और 8 अन्य फ्लैट मालिकों की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि सुपरटेक को 2007 में 844 फ्लैट बनाने की अनुमति मिली बाद में 1904 फ्लैट बिना नक्शा पास कराए, बिना अनुमति के बना दिया।

कोर्ट ने कहा है कि आंवटन पर रोक लगा दी है। यदि आवंटन हो गया है तो उन्हें कब्जा न दिया जाए। जिन्होंने आवंटन औऱ कब्जा ले लिया है उनका हक याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के सक्षम अधिकारी को याचिका की सुनवाई के समय मौजूद रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि ग्रेटर नोएडा भी नियमानुसार कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करें। आज इस मामले की सुनवाई के समय ग्रेटर नोएडा अथारिटी के असिस्टेंट सीईओ कोर्ट में मौजूद रहे।

priyankajoshi

priyankajoshi

इन्होंने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत नई दिल्ली में एनडीटीवी से की। इसके अलावा हिंदुस्तान लखनऊ में भी इटर्नशिप किया। वर्तमान में वेब पोर्टल न्यूज़ ट्रैक में दो साल से उप संपादक के पद पर कार्यरत है।

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!