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Hapur News: कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी न करने के मामले में कोतवाल का सात दिन का वेतन काटने के दिए आदेश
Hapur News: अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन तृतीय/न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसपी को जारी किए आदेश। इस संबंध में एसपी को पत्र लिखकर न्यायालय के अग्रिम आदेश तक निरीक्षक का रोका गया वेतन बहाल न करने का आदेश भी दिया है।
Hapur News (Pic: Newstrack)
Hapur News: हापुड़ जनपद के चर्चित रिलायंस पावर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में न्यायालय ने आरोपियों की गिरफ्तारी व कुर्की की कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। आदेशों की अवहेलना करने पर अदालत ने थाना पिलखुवा प्रभारी निरीक्षक सुमन कुमार सिंह का सात दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में एसपी को पत्र लिखकर न्यायालय के अग्रिम आदेश तक निरीक्षक का रोका गया वेतन बहाल न करने का आदेश भी दिया है।
न्यायालय ने दिए ये आदेश
इस संबंध में जारी पत्र में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन तृतीय/न्यायिक मजिस्ट्रेट तन्वी सिंह ने आदेशित किया है कि वर्ष 2006 में किसानों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में थाना पिलखुवा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त पत्रावली का विचारण सत्र न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया जाना है लेकिन, अभियुक्तों की उपस्थिति पत्रावली पर न होने के कारण वाद सेशन सुपुर्द नहीं किया जा रहा है। इसके लिए 19 दिसंबर 2012 को अभियुक्तगणों के विरूद्ध गैर जमानती अधिपत्र व धारा 82 की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। पुलिस ने कुर्की के संबंध में अभियुक्तों के मकानों पर नोटिस चस्पा किए थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की।
जनवरी में दिए थे न्यायालय ने यह आदेश
13 जनवरी 2023 और इसके बाद कई बार न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के संबंध में आदेश दिए गए। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने न तो कुर्की की कार्रवाई की और न ही उनकी गिरफ्तारी की। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस को रिपोर्ट सहित वापस भी नहीं किया गया। न्यायालय ने इस संबंध में नाराजगी जताई है।
न्यायालय के आदेश का किया जाएगा पालन
एसपी अभिषेक वर्मा का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का पालन कराया जाएगा।
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