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Hardoi News: गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों की तीन करोड़ 77 लाख की सम्पति कुर्क
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अतरौली थाना क्षेत्र में अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त दो अभियुक्तों की 1 करोड़ 76 लाख, संडिला कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत दो अभियुक्तों की गौवंश अधिनियम के तहत चल अचल सम्पति को कुर्क किया गया।
Hardoi News (Pic: Newstrack)
Hardoi News: पुलिस ने गौकशी तथा देह व्यापार में लिप्त चार गैंगस्टर के आरोपियों की 3 करोड़ 77 लाख से अधिक की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली। थाना कासिमपुर के प्रभारी निरीक्षक ने अनैतिक देह व्यापार में लिप्त पुल्लू पुत्र चुन्नी लाल तथा सोनू पुत्र भूरे निवासी नटपुरवा की एक करोड़ 76 लाख 500 रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। इसी थाना क्षेत्र में गौकशी करने वाले शहाबुद्दीन उर्फ शाबू पुत्र मो. फरियाद निवासी पटेला थाना खुटहल जनपद जौनपुर, शमीम पुत्र मो. सलीम निवासी रावतपुर जनपद कानपुर की दो करोड़ एक लाख 64 हजार रुपये की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया।
क्या बोले जिम्मेदार
पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने बताया कि अतरौली थाना क्षेत्र में अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त दो अभियुक्तों की जिलाधिकारी के आदेश से 1 करोड़ 76 लाख रुपए की चल अचल सम्पति कुर्क की गई है। वहीं संडिला कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत दो अभियुक्तों की गौवंश अधिनियम के तहत चल अचल सम्पति को कुर्क किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर लगाम लगाना जारी रहेगा। जिले में अपराधिक घटनाओ पर पुलिस ने कहा कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपराधियों को सबक शिखाने के लिए हमेशा तत्पर है।
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