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नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले के आरोपी यादव सिंह की याचिका खारिज
इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले के मुख्य आरोपी चीफ इंजीनियर यादव सिंह की याचिका खारिज कर दी है। यादव सिंह ने अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट मोहन राठी को सीबीआई द्वारा अभियोजन गवाह बनाने की अनुमति देने के सीबीआई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति डी.के.सिंह की खण्डपीठ ने यादव सिंह की याचिका पर दिया है। सीबीआई अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि एक अभियुक्त, सह अभियुक्त के सरकारी गवाह बनाने को चुनौती नहीं दे सकता। उसे ऐसा करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। करोड़ों के नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले के आरोप में यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई की विशेष अदालत गाजियाबाद में मुकदमा चल रहा है।
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यादव सिंह का कहना था कि उसके पारिवारिक चार्टर्ड एकाउंटेंट को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
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