आलोक रंजन के खिलाफ PIL दायर करने पर नूतन ठाकुर पर कोर्ट ने ठोंका 25 हजार का हर्जाना

aman
By aman
Published on: 26 Oct 2016 9:31 PM IST
आलोक रंजन के खिलाफ PIL दायर करने पर नूतन ठाकुर पर कोर्ट ने ठोंका 25 हजार का हर्जाना
X

लखनऊ: हाईकोर्ट ने पूर्व चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन का 31 मार्च 2016 से तीन माह के लिए कार्यकाल बढ़ाए जाने को चुनौती देने वाली दो याचिकायें खारिज करते हुए याचियों नूतन ठाकुर और जीएफ रिबेरियो पर 25-25 हजार का हर्जाना ठोकाआलोक रंजन के खिलाफ PIL दायर करने पर नूतन ठाकुर पर कोर्ट ने ठोंका 25 हजार का हर्जाना है। गौरतलब है कि आलोक रंजन का तीन माह का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो गया है।

याचिका उसी कार्यकाल के दौरान दायर की गई थी जिस पर बुधवार को फैसला आया। जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि आईएएस अफसर का कार्यकाल बढ़ाए जाने का सरकार का निर्णय पूरी तरह से प्रशासनिक होता है। जिसमें दखल का प्रश्न नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचियों को कार्यकाल बढ़ाए जाने से व्यक्तिगत कोई कानूनी छवि नहीं हुई परंतु उन्होंने बिजी बाडी के रूप में कानून का दरुपयोग करते हुए याचिकायें दायर कीं।

aman

aman

Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!