डेंगू मामले पर HC ने DG हेल्थ को CHC और PHC के औचक निरीक्षण करने के दिए आदेश

डेंगू मामले पर दाखिल जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महानिदेशक, स्वास्थ्य को सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के औचक निरीक्षण के आदेश दिए हैं।

tiwarishalini
Published on: 5 Dec 2016 9:42 PM IST
डेंगू मामले पर HC ने DG हेल्थ को CHC और PHC के औचक निरीक्षण करने के दिए आदेश
X

लखनऊ: डेंगू मामले पर दाखिल जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महानिदेशक, स्वास्थ्य को सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के औचक निरीक्षण के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति एपी शाही और न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश एमपी सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए दिए।

याचियों की ओर से पेश वकील कुलदीप पति त्रिपाठी के अनुसार, कोर्ट ने डीजी स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि वह समय-समय पर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ करते रहें।

इस दौरान ड्यूटी पर लगे डॉक्टरों पर ध्यान देने के साथ-साथ आवश्यक दवाओं की आपूर्ति का भी ख्याल रखा जाए। कोर्ट ने सांप काटने के लिए जरूरी चिकित्सा का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी दवाइयां जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर आवश्यकता पड़ती रहती है उनकी आपूर्ति में कमी न आने पाए।

कोर्ट ने डेंगू के कारण हुई मौतों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी अग्रिम सुनवाई पर तलब किया है। वहीं सुनवाई के दौरान प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शिवरी प्लांट में भी कुछ खामियां पाई गई हैं।

इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को अग्रिम सुनवाई तक यह बताने को कहा है कि इस बाबत वह क्या कार्यवाही कर रही है। मामले की अग्रिम सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

tiwarishalini

tiwarishalini

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!