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HC ने कहा- एसिड अटैक विक्टिम्स का सही उपचार राज्य सरकार का दायित्व, मांगी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह एसिड अटैक विक्टिम्स का उचित इलाज कराए और उनकी देखभाल की व्यवस्था करे।
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने गुरूवार (22 दिसंबर ) को कहा कि यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह एसिड अटैक विक्टिम्स का उचित इलाज कराए और उनकी देखभाल की व्यवस्था करे। यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के.शुक्ल और न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी की बेंच ने कानपुर की पूजा गुप्ता की याचिका पर दिया। याचिका की अगली सुनवाई 23 फरवरी नियत करते हुए कोर्ट ने कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है।
क्या कहना था याची का ?
-याची का कहना था कि उस पर साल 2005 में शोहदों ने एसिड अटैक किया।
-आरोपी युवक उसका नजदीकी रिश्तेदार है।
-याची ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह एसिड अटैक विक्टिम को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता के अलावा मुफ्त इलाज कराए।
-जिससे वह समाज में समुचित जीवन जी सके।
-याची का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने अभी तक 37 हजार रुपए ही दिए हैं और उचित इलाज भी नहीं किया जा रहा है।
क्या कहना है शासन का ?
-आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए अपराध की सजा भी सुनाई है।
-शासन की तरफ से आर.बी.यादव ने बताया कि एसिड अटैक विक्टिम के पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में शेष 4.64 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है।
-विक्टिम को इलाज के लिए किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में रिफर किया गया है।
-जहां विक्टिम का इलाज हो सकेगा।
कोर्ट ने क्या कहा ?
-कोर्ट ने राज्य सरकार की इस रिपोर्ट पर सीएमओ कानपुर को निर्देश दिया कि वह प्लास्टिक सर्जरी सहित समुचित इलाज कराएं।
-कोर्ट ने कहा कि एसिड अटैक विक्टिम्स के साथ सरकार का रवैया सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए।
-राज्य सरकार का दायित्व है कि एसिड अटैक विक्टिम्स का उचित इलाज और समय से मुआवजे का विक्टिम को भुगतान करे।
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