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दरगाह में मानसिक रोगियों के इलाज पर HC ने प्रशासन से तलब की रिपोर्ट
इलाहाबाद: दरगाह में मानसिक रोगियों को जंजीरों में जकड़कर इलाज करने और प्रदेश में ऐसे रोगियों के लिए अस्पतालों में पर्याप्त इलाज की सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार से आवश्यक रिपोर्ट तलब की है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में सरकार को 25 नवंबर को रिपोर्ट देनी है।
'मुहिम' संस्था ने दी थी याचिका
इस संबंध में जनहित याचिका एक सामाजिक संस्था 'मुहिम' ने दायर की है। याचिका में मानसिक रोगियों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराने तथा ऐसे रोगियों के इलाज के लिए प्रदेश में पर्याप्त अस्पताल बनाने की मांग की गई है। इसी क्रम में कहा गया है कि स्थानीय हिम्मतगंज स्थित मुनव्वर अली शाह बाबा दरगाह पर मानसिक रोगियों को जंजीरों से बांधकर रखने और इलाज के नाम पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है।
अगली सुनवाई 25 नवंबर को
मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ इस केस की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन मौके का जायजा ले और तथा जानकारी हासिल कर इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करे। याचिका पर 25 नवंबर को सुनवाई होगी।
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