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INTOLERANCE: देशद्रोह केस में आमिर के खिलाफ बहस पूरी, 10 को फैसला
कानपुर: इन्टॉलरेंस को लेकर दिए गए बयान के बाद आमिर खान पर चल रहे देशद्रोह केस की बहस कानपुर कोर्ट में पूरी हो गई है। एसीएमएम-थर्ड कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा।
क्यों हुआ देशद्रोह का केस?
-आमिर खान ने देश में बढ़ती इन्टॉलरेंस को लेकर बयान दिया था।
-उन्होंने कहा था कि पहली बार उनकी पत्नी किरण राव को अपने बच्चों को लेकर डर लग रहा है।
-किरण ने उन्हें देश छोड़कर जाने की बात कही।
-इसके बाद उनके खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया था।
-अगले ही दिन वकील मनोज दीक्षित ने एसीएमएम-3 की कोर्ट में आमिर के खिलाफ याचिका दर्ज करवाई थी।
-दीक्षित ने मुताबिक आमिर खान ने भारत विरोधी बयान देकर आईपीसी की धारा 124 (a), 153 (b), 153 (c), 505 के तहत अपराध किया।
क्या हुआ कोर्ट में
-कोर्ट में पिछली तारीख को वादी एडवोकेट मनोज कुमार दीक्षित ने सभी सबूत जमा कर दिए।
-गुरुवार, 25 फरवरी को कोर्ट में डेट थी।
-दोपहर में बहस के बाद जस्टिस अभय प्रकाश नारायण ने आदेश के लिए 10 मार्च की डेट तय कर दी।
पहले भी कर चुके केस
-आमिर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा सबसे पहले कोर्ट में मनोज कुमार दीक्षित ने ही दायर किया था।
-इससे पहले वो फिल्म पीके के प्रमोशन के लिये प्रदर्शित आमिर के नग्न पोस्टर को लेकर भी फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और खुद आमिर पर मुकदमा कर चुके हैं।
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