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21 और 22 फरवरी को अधिवक्ताओं की गैर मौजूदगी में नहीं होगा प्रतिकूल आदेश
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 21 और 22 फरवरी को किसी केस में अधिवक्ता की गैर मौजूदगी से उस केस में कोई प्रतिकूल आदेश नहीं पारित किया जाएगा। लखनऊ बेंच के सीनियर जज ने इसकी जानकारी सभी न्यायमूर्तियों को देने के निर्देश सीनियर रजिस्ट्रार को दिए हैं।
लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 21 और 22 फरवरी को किसी केस में अधिवक्ता की गैर मौजूदगी से उस केस में कोई प्रतिकूल आदेश नहीं पारित किया जाएगा। लखनऊ बेंच के सीनियर जज ने इसकी जानकारी सभी न्यायमूर्तियों को देने के निर्देश सीनियर रजिस्ट्रार को दिए हैं।
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ‘इनवेस्टर्स समिट’ की वजह से यातायात में बदलाव किया गया है, जिस पर अवध बार एसोसिएशन के जनरल सेकेरेट्री ने पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि यातायात व्यवस्था के कारण हो सकता है कि बहुत से वकील हाई कोर्ट न पहुंच सकें लिहाजा उनके किसी केस में उनकी गैर मौजूदगी में प्रतिकूल आदेश न पारित किया जाए।
अवध बार की ओर से यह भी अनुरोध किया गया था कि जो फ्रेश व सप्लीमेंट्री केस 21 और 22 फरवरी को सुने जाने हैं, उन्हें 23 तारीख को सुना जाए।अवध बार के इस अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया गया है।सीनियर रजिस्ट्रार विकास कुमार श्रीवास्तव ने पत्र के जरिए इसकी जानकारी अवध बार को दी है।
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