सूचना आयोग में रिक्तियों पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

याची की दलील थी कि इस परिस्थिति में वादकारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। याची का आरोप है कि राज्य सरकार ने रिक्तियों को भरे जाने के सम्बंध में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं।

Shivakant Shukla
Published on: 10 Jan 2019 8:53 PM IST
सूचना आयोग में रिक्तियों पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
X
प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उत्पन्न हुई रिक्तियों का भरने के सम्बंध में एक सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि नियत की है।

ये भी पढ़ें— जब पीएम- सीएम का कार्यक्रम होता है, छात्र-छात्राओं की आ जाती है शामत: अखिलेश यादव

याची का कहना है कि आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त व दस सूचना आयुक्तों की व्यवस्था है, जिसमें अब तक मात्र आठ सूचना आयुक्त ही काम कर रहे थे। याची का कहना था कि 6 जनवरी को इन सभी आयुक्तों का कार्यकाल पूरा हो गया और वे सेवानिवृत हो चुके हैं जिसके बाद अब आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त ही बचे हैं।

ये भी पढ़ें— प्रयागराज में कलाग्राम का किये उद्घाटन, वाराणसी में महाराष्ट्र के CM से मिले राज्यपाल

याची की दलील थी कि इस परिस्थिति में वादकारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। याची का आरोप है कि राज्य सरकार ने रिक्तियों को भरे जाने के सम्बंध में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। यह आदेश जस्टिस डॉ. देवेंद्र कुमार अरोड़ा और जस्टिस एन के जोहरी की बेंच ने नूतन ठाकुर की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया।

ये भी पढ़ें— आज भी इन देशों में महिलाओं के साथ होता है भेदभाव, है उन पर कई पाबदियां

याचिका में सूचना आयोग की सभी रिक्तियों को एक माह में भरे जाने का निर्देश देने की मांग की गई है। कहा गया कि सूचना आयोग में दो सूचना आयुक्तों के पद काफी समय से रिक्त चल रहे हैं। एक पद 30 जून 2014 को, जबकि दूसरा पद 2 जुलाई 2016 को रिक्त हुआ था।

Shivakant Shukla

Shivakant Shukla

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!