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लखनऊ : थानाध्यक्षों की तैनाती मामले में दखल से कोर्ट का इंकार
लखनऊ : हाईकोर्ट ने थानाध्यक्षों की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। नूतन ठाकुर की ओर से जनहित याचिका दायर करते हुए, प्रमुख सचिव, गृह व पुलिस महानिदेशक को निर्देश देने की मांग की गई थी, कि थानों में वरिष्ठ उप निरीक्षकों के रहते हुए, कनिष्ठ उपनिरीक्षकों को थाने का प्रभार न दिया जाए।
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याचिका में इसे प्रशासनिक और अनुशासन की दृष्टि से अनुचित बताया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस डी के उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि याची द्वारा की गई प्रार्थना से स्पष्ट है, कि वह चाहती है कि कोर्ट यह निर्णय करे कि थानों में एसओ कौन होंगे। जबकि ऐसा निर्देश देना सम्भव नहीं है।
कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कनिष्ठ अधिकारियों की तैनाती में किसी प्रकार की अवैधानिकता की बात भी सामने नहीं लाई गई है और न ही ऐसे तथ्य पेश किए गए हैं जिससे पता चले कि गलत व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है।
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