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HC ने काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास मांस-शराब बिक्री पर रोक लगाने से किया इंकार
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसे लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डी.बी.भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कोई आधार न पाते हुए याचिका खारिज कर दी।
ये कहा था याचिका में
याचिका में कहा गया था कि 'काशी विश्वनाथ मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में धार्मिक स्थलों के आसपास शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध है। मथुरा और मेरठ में मंदिरों के आसपास मांस की बिक्री पर रोक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी मंदिरों के आसपास मांस और शराब के सेवन तथा बिक्री पर रोक है। वाराणसी में ऐसी रोक नहीं होने के कारण मंदिर के आसपास मांस और शराब की बिक्री हो रही है। इससे एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं।
बड़ी संख्या में आते हैं विदेशी
गौरतलब है कि वाराणसी में बड़ी संख्या में विदेशी आते हैं जो मांस और शराब का सेवन इस्तेमाल करते हैं। इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
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