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हाईकोर्ट: पट्टे की जमीन पर जय गुरुदेव संस्था का निर्माण रोका, सरकार से जवाब तलब
कोर्ट ने पूछा है कि बिना नक्शा पास कराए निर्माण कैसे किया जा रहा है? बिना विज्ञापन निकाले गांवसभा की जमीन को प्राइवेट मठ को पट्टे पर किस कानून के तहत दिया गया है? क्या सरकार गांव सभा की सरकारी जमीन प्राइवेट मठ को पट्टे पर दे सकती है?
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने मथुरा में जयगुरूदेव धर्मप्रचारक संस्था को राज्य सरकार द्वारा 90 साल के पट्टे पर दी गयी जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अवैध निर्माण को कम्पाउण्डिंग लेकर वैध बनाने की कार्यवाही के तहत आदेश पारित न किया जाए।
-राज्य सरकार ने ट्रस्ट को मथुरा के महोली गांव में खाता संख्या 926 में से 4.490 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर दी है।
-इस भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को एक जनहित याचिका में चुनौती दी गयी है।
-इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ट्रस्ट के चेयरमैन पंकज यादव और ट्रस्टी राम कृपाल यादव से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने पूछे सवाल
-कोर्ट ने पूछा है कि बिना नक्शा पास कराए निर्माण कैसे किया जा रहा है?
-बिना विज्ञापन निकाले गांवसभा की जमीन को प्राइवेट मठ को पट्टे पर किस कानून के तहत दिया गया है?
-क्या सरकार गांव सभा की सरकारी जमीन प्राइवेट मठ को पट्टे पर दे सकती है?
-कोर्ट ने मथुरा में रामवृक्ष यादव द्वारा पार्क पर कब्जा कर हथियार जमा करने के मामले में भी टिप्पणी की और कहा कि सरकार क्या सभी व्यक्तियों को मठ के लिए पट्टा देगी?
-यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खण्डपीठ ने शैलेंद्र सिंह चैहान की जनहित याचिका पर दिया है।
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