अवैध कब्जा मामला: रिफ्यूजियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने किया हस्तक्षेप से इंकार

aman
By aman
Published on: 27 April 2017 7:49 PM IST
अवैध कब्जा मामला: रिफ्यूजियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने किया हस्तक्षेप से इंकार
X
आयुष पाठ्यक्रम में नीट की मेरिट से दाखिले गलत, छात्रों के मौलिक अधिकार का हनन

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के गोविंदपुरी मोदी नगर में भारत-पाक विभाजन के समय पाक से भागकर आए रिफ्यूजियों को आवंटित जमीन से अधिक जमीन पर कब्जा हटाने के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है।

बता दें, कि बसोहर गांव में रिफ्यूजियों को 1948 में बसाया गया था। प्रति व्यक्ति 392 वर्ग गज जमीन दी गई थी। लेकिन उन्होंने ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रमुख सचिव ने डीएम को आवंटित जमीन का बैनामा करने और अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। अशोक राज वेण्डलिश ने कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित ने इस याचिका पर उक्त आदेश दिया।

आवंटित जमीन का बैनामा कराने की छूट दी

मालूम हो, कि एसडीएम मोदी नगर ने याची को अवैध कब्जे वाली जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया। साथ ही आवंटित जमीन का बैनामा कराने की छूट दी। याची ने 2 लाख 74 हजार 400 रुपए जमा भी कर दिए। गड़बड़ी तब हुई जब नायब तहसीलदार की फर्जी रिपोर्ट दाखिल कर कहा गया कि कब्जे की जमीन का बैनामा होने में बाधा नहीं है।

कोर्ट ने हस्तक्षेप दे इंकार किया

आयुक्त मेरठ ने कहा डीएम निर्णय लेने में सक्षम हैं। फिर डीएम ने एसडीएम को निर्णय लेने का आदेश दिया। सरकार से सलाह ली गई तो प्रमुख सचिव ने डीएम को आवंटित जमीन की रजिस्ट्री करने तथा अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया। जिस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप दे इंकार कर दिया।

aman

aman

Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!