हाईकोर्ट : सरकारी वकील कैसे दाखिल कर सकता है राज्य सरकार का मुकदमा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला राजकीय अधिवक्ता (राजस्व) अलीगढ़ द्वारा राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा दाखिल करने की अधिकारिता पर सरकार से पांच बार समय दिये जाने के बावजूद जवाब न आने पर अपर आयुक्त स्टैम्प अलीगढ़ को 30 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने सत्यवीर शर्मा व अन्य की याचि

Anoop Ojha
Published on: 29 May 2018 8:35 PM IST
हाईकोर्ट : सरकारी वकील कैसे दाखिल कर सकता है राज्य सरकार का मुकदमा
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला राजकीय अधिवक्ता (राजस्व) अलीगढ़ द्वारा राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा दाखिल करने की अधिकारिता पर सरकार से पांच बार समय दिये जाने के बावजूद जवाब न आने पर अपर आयुक्त स्टैम्प अलीगढ़ को 30 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने सत्यवीर शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है।

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याची अधिवक्ता राघवेन्द्र मिश्रा का कहना है कि सरकारी अधिवक्ता को राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा दाखिल करने का कानूनी अधिकार नहीं है। स्टैम्प विवाद पर निर्धारित अर्थदण्ड व बकाया स्टैम्प शुल्क याची द्वारा जमा किया जा चुका है जिसे स्वीकार करने के बाद सरकार उसे चुनौती नहीं दे सकती। कोर्ट ने सक्षम अधिकारी से पूछा है कि किस कानून के तहत सरकारी वकील राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा दाखिल कर सकता है। सरकारी अधिवक्ता (राजस्व) अलीगढ़ नरोत्तम सिंह ने अपनी मर्जी से याची के खिलाफ रिवीजन दाखिल कर दी। जिसे याचिका में चुनौती दी गयी है। सुनवाई तीस मई को होगी।

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