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HC ने दिया कड़ा निर्देश, 16 साल के बच्चों को खुले मैदान के समारोह में ले जाने पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों को 22 दिसंबर 2016 को जारी शासनादेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। पालन न करने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी है कि उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही होगी। शासनादेश से राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक और खुले मैदान में आयोजित होने वाले किसी भी समारोह में 16 साल तक के उम्र वाले बच्चों को न ले जाया जाए।
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों को 22 दिसंबर 2016 को जारी शासनादेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। पालन न करने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी है कि उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही होगी।
शासनादेश से राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक और खुले मैदान में आयोजित होने वाले किसी भी समारोह में 16 साल तक के उम्र वाले बच्चों को न ले जाया जाए।
दी गई थी जनहित याचिका
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा की खण्डपीठ ने कानपुर के स्क्वाडंन लीडर एचएल कुलश्रेष्ठ की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दी। राज्य सरकार की अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुभाष राठी ने कोर्ट को शासनादेश की जानकारी दी।
क्या था मामला?
कोर्ट के आदेश पर यह शासनादेश जारी किया गया। मालूम हो कि 2005 में कानपुर में एक समारोह में बच्चे बीमार हो गए थे हालांकि उनका तुरंत इलाज कराया गया। मगर धूप और गर्मी के बेहाल बच्चों की तकलीफों को देखते हुए याचिका में स्कूली बच्चों को खुले मैदान के समारोहों में ले जाने पर रोक की गई थी।
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