बायोलॉजी अध्यापक भर्ती मामले में प्रमुख सचिव व बोर्ड सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से 14 मार्च तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि 1998 के शासनादेश के बाद 2017 तक बायोलॉजी विषय के अध्यापकों की भर्ती क्यों की गयी।

Dharmendra kumar
Published on: 6 March 2019 10:14 PM IST
बायोलॉजी अध्यापक भर्ती मामले में प्रमुख सचिव व बोर्ड सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा तलब
X

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से 14 मार्च तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि 1998 के शासनादेश के बाद 2017 तक बायोलॉजी विषय के अध्यापकों की भर्ती क्यों की गयी। 2016 के भर्ती विज्ञापन में आयोग ने यह कहते हुए विज्ञापित बायोलॉजी के 304 पदों को वापस ले लिया कि बायोलॉजी का सरकार ने पद ही सृजित नहीं किया है।

यह भी पढ़ें.....भाजपा का बेरोजगारी पर सर्जिकल स्ट्राईक करे: अखिलेश

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने इलाहाबाद के राज बहादुर व दस अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में 2016 की बायोलॉजी विषय के अध्यापक भर्ती को विज्ञापन से वापस लेने की वैधता को चुनौती दी गयी है।

यह भी पढ़ें.....महिला दिवस पर अक्षय कुमार लखनऊ में

याची का कहना है कि जब 1998 के शासनादेश से विषय का पद नहीं होने पर भर्ती नहीं किये जाने का आदेश है तो अभी तक की भर्तियों में इसका पालन क्यों नहीं किया गया और जब हाईस्कूल इंटर में बायोलॉजी अलग विषय है तो अध्यापक की भर्ती क्यों नहीं की जानी चाहिए। याचिका की सुनवाई 14 मार्च को होगी।

यह भी पढ़ें.....खुर्जा: नगर पालिका परिषद में कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश, कई सालों से पद खाली

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!