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HC: अब RO का पानी पीएंगी छात्राएं, सरकार को एक माह में व्यवस्था करने के निर्देश
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजकीय बालिका विद्यालयों में एक माह के भीतर शुद्ध पेयजल के लिए आरओ लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है, कि शुद्ध पानी पीने का अधिकार अनुच्छेद- 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में शामिल है। कोर्ट ने चेतावनी दी है, कि यदि एक माह के भीतर राजकीय बालिका विद्यालयों में आरओ नहीं लगाए जाते तो इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय में लगे आरओ कॉलेजों में शिफ्ट कर दिए जाएं।
कोर्ट ने इस संबंध में 24 अक्टूबर को अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने विनोद कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
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बजट न होने का दिया हवाला
कोर्ट ने राजकीय बालिका कॉलेज में शुद्ध पेयजल के अलावा बिजली कनेक्शन व शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि बजट न होने के कारण कॉलेजों में आरओ नहीं लग पा रहे हैं। बजट मिलते ही कार्यवाही की जाएगी।
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24 अक्टूबर को मांगा हलफनामा
कोर्ट ने कहा, कि सचिव ने हलफनामा देकर कोर्ट को बजट आने पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। कोर्ट ने कहा, कि कॉलेजों में जो आरओ लगाए जाएं उनकी गुणवत्ता जिलाधिकारी कार्यालय में लगे आरओ के समान हो। कोर्ट ने अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा व संबंधित जिलाधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट के साथ 24 अक्टूबर को हलफनामा मांगा है।
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