पुलिस इन्सपेक्टर के निलम्बन पर रोक, पत्नी ने लगाया था उत्पीड़न का आरोप

sudhanshu
Published on: 23 July 2018 8:57 PM IST
पुलिस इन्सपेक्टर के निलम्बन पर रोक, पत्नी ने लगाया था उत्पीड़न का आरोप
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इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने पुलिस लाइंस इलाहाबाद में तैनात इंस्पेक्टर यतीन्द्र बाबू भरद्वाज के निलम्बन आदेश पर रोक लगा दी है। इंस्पेक्टर के खिलाफ पत्नी द्वारा बरेली के इज्जतनगर थाने में दर्ज कराये गये दहेज उत्पीड़न केस में विभागीय जांच बैठाते हुए एस एस पी इलाहाबाद ने 13 जनवरी 18 को निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने कहा है कि याची को सेवा निरन्तरता के साथ वेतन दिया जाए और याची भी विभागीय जांच में सहयोग करे।

6 हफ्ते में मांगा जवाब

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने यतीन्द्र बाबू भरद्वाज की याचिका पर दिया है।कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है| याचिका पर अधिवक्ता विजय गौतम ने बहस की। इनका कहना है कि याची की शादी 25 साल पहले डॉ सुमन से हुई थी। याची की पत्नी ने बरेली में याची के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व् मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसके आधार पर याची के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। 7 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपपत्र पेश नही किया गया है। साथ ही आपराधिक मामले में हाई कोर्ट ने याची की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक रोक लगा रखी है।कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब मांगा है तथा निलम्बन पर रोक लगा दी है|

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