होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड के गठन की नहीं दी पूरी जानकारी, HC ने सचिव को किया तलब

priyankajoshi
Published on: 13 Nov 2017 8:13 PM IST
होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड के गठन की नहीं दी पूरी जानकारी, HC ने सचिव को किया तलब
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड के गठन की पूरी जानकारी न देने पर सचिव आयुर्वेदिक एवं यूनानी को तलब किया हे। साथ ही राज्य विधि अधिकारियों की आबद्धता एवं मानक के साथ प्रमुख सचिव न्याय से 27 नवंबर को उनका व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने डॉ.जगदीश सिंह यादव की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड के गठन के बाबत सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी। विभाग के सचिव की तरफ से बोर्ड गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। गठन की प्रक्रिया जारी है, किन्तु यह नहीं बताया गया कि कितने समय में बोर्ड गठित होगा।

सरकारी वकील ने विभाग से मिली जानकारी का पत्र कोर्ट की तरफ बढ़ाया तो कोर्ट ने पूछा कि हलफनामा न दाखिल करने से याची इसका जवाब कैसे देगा, तो इस पर कहा गया कि जानकारी संबंधी पत्र की प्रति याची के अधिवक्ता को भी दे दी गई है। इस पर कोर्ट ने अप्रसन्नता जाहिर कर प्रमुख सचिव न्याय से राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर प्रमुख सचिव विधि का व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

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इन्होंने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत नई दिल्ली में एनडीटीवी से की। इसके अलावा हिंदुस्तान लखनऊ में भी इटर्नशिप किया। वर्तमान में वेब पोर्टल न्यूज़ ट्रैक में दो साल से उप संपादक के पद पर कार्यरत है।

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