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यूपी में सुलग रही हैं अवैध कोयला भट्ठियां, हाईकोर्ट हुआ सख्त
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रायबरेली में गैरकानूनी तरीके से कोयला भट्टी चलने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और इसके तमाम आला अफसरों को आदेश दिया कि हलफनामा पेश कर बताये कि ऐसी भट्टियों के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हे बंद क्यों नहीं कराया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि यदि हलफनामा पेश नहीं किया तो संबधित अधिकारियेां को 5 फरवरी को व्यक्तिगत रूप हाजिर होना होगा।
यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल एवं जस्टिस अब्दुल मोईन की बेंच ने केशल लाल पाल की ओर से पेश एक जनहित याचिका पर पारित किया। याची का कहना था कि अवैध कोयला भटिठयेां के चलाने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ेां का अवैध कटान किया जा रहा है। जिससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुुंच रही है। यह भी सामने आया कि जिले के सामाजिक वनिकी विभाग के क्षेत्रीय निदेशक ने इस बावत जांच कर 21 सितम्बर 2016 को अपनी रिपेार्ट दी जिसमें बड़े पैमाने पर अवैध कोयला भट्ठियां चलने की बात सामने आयी । इसके बाद भट्ठियां बंद न कराकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आपराधिक परिवाद दाखिल कर दिये गये जो कि विचाराधीन है। जबकि इस बीच भट्ठियां धड़ल्ले से चल रही है। इस पर कोर्ट ने गंभीर रूख अपनाया और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अवैध भटिठयां अफसरेां की मिलीभगत से चल रही हैं।
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