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सस्ते गल्ले के दुकानदार के खिलाफ रिपोर्ट पर DM को कार्रवाई करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के पालिका गांव के सस्ते गल्ले के दुकानदार के खिलाफ जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी को एक माह में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के पालिका गांव के सस्ते गल्ले के दुकानदार के खिलाफ जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी को एक माह में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
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याची की शिकायत पर उप्र राज्य खाद्य आयोग ने जांच की और दुकानदार को अनियमितता बरतने का दोषी पाया तथा निलंबित कर कार्रवाई करने की संस्तुति की। इसके बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने शिवकुमार मिश्र की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को आयोग की 6 जून 18 की रिपोर्ट पर कार्यवाई करने का आदेश दिया है।
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