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Jalaun News: नाबालिग किशोरी से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा व 60 हजार का जुर्माना

Jalaun News: शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि बीते वर्ष 2021 की 13 मार्च को शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने पड़ोसी युवक इमरान के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 20 Nov 2024 9:37 PM IST
Jalaun News
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Jalaun News: जालौन न्यायालय की पॉक्सो एक्ट कोर्ट में करीब साढ़े तीन वर्ष चले ट्रायल के बाद दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही न्यायाधीश ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने के बाद 60 हजार का जुर्माना भी लगाया। कोतवाली में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि इमरान ने घर में घुसकर उसकी बेटी से रेप किया है।

जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि बीते वर्ष 2021 की 13 मार्च को शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने पड़ोसी युवक इमरान के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि इमरान ने घर में घुसकर उसकी बेटी से रेप किया है। पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी।

शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि वादी तरफ से उन्होंने और पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता भगवानदास प्रजापति ने बहस की। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज मोहम्मद कमर ने फैसला सुनाया जिसमें इमरान को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई गई और उस पर 60 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न अदा करने पर और सजा भुगतनी पड़ेगी।



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Shalini singh

Shalini singh

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