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Jalaun News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना

Jalaun News: नाबालिक को वहला फुसलाकर ले जाकर चार माह तक उसके साथ दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया था पुलिस ने लड़की को बरामद करके आरोपी को जेल भेज दिया था।

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 21 Nov 2024 7:00 PM IST
Jalaun News ( Pic- News Track)
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Jalaun News ( Pic- News Track)

Jalaun News: जालौन न्यायालय की पॉक्सो एक्ट कोर्ट में 6 वर्ष से अधिक ट्रायल पर चले दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने के बाद फैसला के साथ 40 हजार का जुर्माना भी लगाया।आरोपी नाबालिक को वहला फुसलाकर ले जाकर चार माह तक उसके साथ दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया था पुलिस ने लड़की को बरामद करके आरोपी को जेल भेज दिया था।जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया की कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिक की मा ने बीते वर्ष 2017 की 1 अगस्त को कोतवाली में तहरीर दी थी।

जिसमें बताया था कि जिला भिंड के थाना मिहोना क्षेत्र के ग्राम काथो निवासी संजू उसकी 13 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने गांव ले गया था। जहां पर उसने किशोरी को 4 माह अपने साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर 20 दिसंबर 17 को आरोपी के घर से किशोरी को बरामद कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने घटना की तफ्तीश कर न्यायालय में चारसीट दाखिल कर दी थी। जिसका मामला स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रहा था।

6 वर्ष से अधिक ट्रायल पर चले मुकदमे में गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। जिसमें स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने गवाहों व साक्ष्य के आधार पर संजू को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद न्यायाधीश कमर अहमद ने आरोपित को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ में चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।



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Shalini Rai

Shalini Rai

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