Jalaun News: दलित युवती के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 30 हजार का लगाया जुर्माना

Jalaun News: मामले की जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि घटना 16 मार्च 2020 की है। आरोपी शेर सिंह पुत्र भगवानदीन ने पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

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By Uzma
Published on: 17 May 2025 2:06 PM IST
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Jalaun News: जालौन के विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट ने शनिवार को एतिहासिक फैसला सुनाया है। थाना आटा क्षेत्र में वर्ष दलित युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

मामले की जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि घटना 16 मार्च 2020 की है। आरोपी शेर सिंह पुत्र भगवानदीन ने पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता की मां ने 19 मार्च 2020 को थाना आटा में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 376, 452 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2) ट के तहत मामला दर्ज किया।

इस मामले की जांच क्षेत्राधिकारी कालपी राहुल पांडे ने विवेचना कर 19 जून 2020 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। 10 फरवरी 2021 से नियमित सुनवाई शुरू हुई। जहां दोनों और से गवाहों को पेश किया गया सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार द्वितीय ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

धारा 452 में तीन वर्ष की सजा और 10 हजार जुर्माना दिया। एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2) ट में 10 वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना न देने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा। सरकारी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने मामले की पैरवी की।

Shishumanjali kharwar

Shishumanjali kharwar

कंटेंट राइटर

मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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