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हाईकोर्ट ने झांसी, चित्रकूट के पुष्टाहार सम्बंधित टेंडर के रिकॉर्ड किए तलब
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चित्रकूट व झांसी मंडलों में पुष्टाहार की सप्लाई एवं उत्पादन के लिए आमंत्रित टेंडर प्रकिया के दौरान एक प्राइवेट कंपनी की ओर से पेश टेक्निकल बिड मूल्यांकन को खारिज किये जाने को दी गयी चुनौती पर संज्ञान लेते हुए टेंडर प्रक्रिया से सम्बंधित समस्त रिकॉर्ड तलब किए हैं। मामले की सुनवाई गुरूवार केा होगी।
यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस विवेक चैधरी की पीठ ने एमपी एग्रो न्युटी फूड्स लिमिटेड की ओर से अनुराग कुमार सिंह एडवेाकेट द्वारा दायर याचिका पर पारित किया। याचिका दाखिल करते हुए कहा गया है कि 22 दिसम्बर 2017 को पोषण आहार की आपूर्ति व उत्पादन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। जिसमें याची कंपनी ने भी भाग लिया था। 20 फरवरी को कंपनी को एक ई-मेल के जरिए उसके बिड को तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अस्वीकार किए जाने की जानकारी दी गई।
याचिका में कहा गया है कि तकनीकी मूल्यांकन के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि कंपनी की बिड कुछ तथ्यों को छिपाने के आधार पर अस्वीकार की गई है। याचिका में इसे मनमानापूर्ण बताते हुए, सम्बंधित मूल्यांकन को खारिज किए जाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि बिड को अस्वीकार करने के जो भी कारण बताए गए हैं, वे आधारहीन और गलत हैं। याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार केा गुरूवार को सम्बंधित रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं।
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