Jhansi: आठ माह में 240 गैंगस्टर पर एक्शन, एक अरब से अधिक संपत्ति की कुर्क

Jhansi: बीते आठ माह में झाँसी मंडल में आठ माह के दौरान 240 गैंगस्टरों की एक अरब 29 करोड़ 68 लाख 50 हजार से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है।

B.K Kushwaha
Published on: 31 Aug 2022 10:35 PM IST
Agra Crime News
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बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या (photo: social media )

Jhansi News Today: यूपी में योगी शासन (Yogi Government) में गैंगस्टर और बाहुबलियों की अब खैर नहीं है। बीते आठ माह में झाँसी मंडल में कानून व्यवस्था में काफी सुधार आया है। अब अपराध करने से पहले अपराधियों को योगी बुलडोजर (Yogi Bulldozer) दिखाई देने लगता है। झांसी मंडल (Jhansi Circle) में आठ माह के दौरान 240 गैंगस्टरों की एक अरब 29 करोड़ 68 लाख 50 हजार से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। इसके अलावा 729 लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई जबकि 290 लोगों को जिला बदर किया गया। साथ ही 17 पर रासुका की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से अपराध करने वाले अपराधियों में पुलिस का खौफ छाया हुआ है। मंडल के अधिकांश बदमाशों ने दूसरे राज्यों की शरण ले रखी है।

गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई ने झाँसी मंडल के कुख्यातों की तोड़ी कमर

यूपी में भले ही इस समय एनकाउंटर काफी संख्या में हो रहे हैं। मगर, कुख्यात अपराधी इस समय पैर में गोली लगने से ज्यादा गैंगस्टर एक्ट से डरे हुए हैं। झाँसी मंडल में यही एक ऐसा मुकदमा है जिसमें कुख्यातों के बंगलों, घर, कोठी, दुकान और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई ने झाँसी मंडल के कुख्यातों की कमर तोड़ दी है। इन्हीं कारणों के चलते अपराधियों ने दूसरे राज्यों की शरण ले रखी हैँ। इस संबंध में पुलिस उपमहानिरीक्षक जोगेन्द्र कुमार के मुताबिक झाँसी, जालौन और ललितपुर में अपराध ग्राफ में काफी गिरावट आई है। उनका कहना है कि झाँसी में गैंगस्टर के 52 अभियोग पंजीकृत किए गए जबकि 240 अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क गई है। एक अरब 29 करोड़ 68 लाख 50 हजार से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें झाँसी में 114 अभियुक्तों की एक अरब 21 करोड़ 16 लाख 46 हजार से अधिक की संपत्ति, जालौन में 72 अभियुक्तों की 24 करोड़ 13 हजार से अधिक की संपत्ति व ललितपुर में 54 अभियुक्तों में से छह करोड़ 11 लाख 90 हजार से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है।

जानिए आखिर क्या है गैंगस्टर एक्ट

डीआईजी जोगेन्द्र कुमार ने बताया कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। कुख्यात बदमाशों की संपत्ति पुलिस जब्त कर चुकी है। डीआईजी के अनुसार, गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा थाना प्रभारी (एसओ या इंस्पेक्टर) द्वारा ही दर्ज कराया जाता है। गैंग बनाकर जब अपराधी संगीन अपराधों जैसे चोरी, लूट, हत्या, डकैती, रंगदारी, अपहरण और गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं, तो एेसे मामलों में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस मुकदमे में जितने भी अपराधी शामिल है, उन सभी पर यह लगाया जा सकता है।

चार्जशीट दाखिल होने के बाद लगता है गैंगस्टर

कुख्यातों पर जो मुकदमे दर्ज होते हैं, उस मुकदमें जब विवेचक कोर्ट में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल कर देता है, तो गैंगस्टर 2/3 की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए एसएसपी और डीएम इजाजत देते हैं। जिस थाना में थाना प्रभारी किसी अपराधी पर गैंगस्टर का केस दर्ज कराते हैं, तो उस गैंगेस्टर के मामले की जांच दूसरे थाने के इंस्पेक्टर को दी जाती है।

14 (1) की धारा, जिसमें बुलडोजर चल रहे

दूसरे थाने का इंस्पेक्टर जांच के दौरान कुख्यातों का आपराधिक रिकॉर्ड, अवैध संपत्ति को खंगालती है। कितने समय से अपराध किया, अपराध से क्या अर्जित किया, ये सारी जानकारियां पता की जाती है। इसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में धारा 14(1) के अनुसार, अवैध संपत्ति को कुर्क करने, जब्त करने और सरकार के अटैच करती है। मंडल में कुख्यातों की जिन संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उन सभी पर इसी धारा में पुलिस कार्रवाई कर रही है।

गैंगस्टर एक्ट की मुख्य बातें

  • गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा थाना प्रभारी दर्ज करता है।
  • अपराधी को दस साल की सजा की जा सकती है।
  • एक्ट की धारा 14(1) में अवैध रुप से अर्जित संपत्ति सरकार से अटैच करने और गिराए जाने का अधिकार देती है।
  • मुकदमे का मकसद अपराधी को लंबे समय जेल में बंद रखना है।
  • गिरफ्तारी के दो साल बाद तक आरोपपत्र दाखिल किया जा सकता है।

इतने पर हुई हैं गुंडा अधिनियम

झांसी में 338 अभियोग पंजीकृत किए गए। इनमें 164 को जिला बदर किया गया जबकि 14 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। साथ ही पांच पर रासुका की कार्रवाई की गई। इसी तरह जालौन में 121 अभियोग पंजीकृत कर 35 जिला बदर किए गए। इनमें एक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 12 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई। ललितपुर में 270 अभियोग पंजीकृत किए गए। 94 को जिला बदर किया गया। साथ ही 22 अभियुक्तों को बंदी बनाया गया। इस प्रकार पूरे मंडल में 729 अभियोग पंजीकृत किए गए। इनमें 293 जिला बदर किए गए जबकि 37 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पूरे मंडल में 17 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई।

Deepak Kumar

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