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Jhansi News: दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास, सास व ससुर दोषमुक्त
Jhansi News: शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लड़ावरा निवासी मातादीन पाल ने टहरौली थाना में 7 जून 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री की शादी टहरौली थाना क्षेत्र के ग्राम मैगांव निवासी यशवंत पाल से हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया था।
Jhansi News (Pic:Newstrack)
Jhansi News: न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गरौठा ने दहेज हत्या जैसे मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि सास व ससुर को दोष मुक्त कर दिया है। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लड़ावरा निवासी मातादीन पाल ने टहरौली थाना में 7 जून 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री की शादी टहरौली थाना क्षेत्र के ग्राम मैगांव निवासी यशवंत पाल से हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। आरोप है कि शादी के बाद ससुरालियों ने दहेज की मांग की। दहेज की मांग पूरी न करने पर बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने यशवंत पाल (पति), देशराज (ससुर), श्रीमती नन्हीं उर्फ नन्नी देवी (सास) और रामदीन के खिलाफ दफा 498ए, 302 व 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में 5 दिसंबर 2018 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय गरौठा ने यशवंत पाल को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। जबकि देशराज और नन्ही उर्फ नन्नी देवी को दोषमुक्त किया गया। साथ ही अभियुक्त रामजीन की मौत हो गई थी। इस मामले में एडीजीसी ज्ञान स्वरुप राजपूत, सीओ विष्णु कुमार तिवारी, कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षी रत्ना व पैरोकार अनुपम शुक्ला ने सजा दिलाने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मॉनीटरिंग सेल द्वारा अभियोजन से समनव्य स्थापित कर प्रभावी पैरवी की गयी।
हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या एक ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम बिरगुंवा निवासी हरीराम आदिवासी ने 13 जुलाई 2017 में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मामूली विवाद के चलते गांव में रहने वाले घनश्याम आदिवासी ने उसकी पुत्री चंपा पर सरिया से हमला कर दिया था जिससे वह घायल हो गई थी। घायल अवस्था में उसे मेडिकल कालेज लाया गया। यहां पुत्री की मौत हो गई थी। पुलिस ने घनश्याम आदिवासी के खिलाफ दफा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था।
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या एक ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त घनश्याम आदिवासी को आजीवन सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में एडीजीसी तेज सिंह गौर, विवेचक उपनिरीक्षक रोहित सिंह, कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षी पुष्पा यादव, पैरोकार अमित गुप्ता ने सजा दिलाने में भूमिका निभाई है। मॉनीटरिंग सेल द्वारा अभियोजन से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी की गयी।
बलात्कारी को दस साल का कारावास
न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर बलात्कारी को दस साल का कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम किल्चवारा में एक युवती ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 अप्रैल 2017 को शिवपुरी के पिछोर के ग्राम राजपुर में रहने वाले विनोद राजपूत ने अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने विनोद राजपूत के खिलाफ दफा 376 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, पुलिस ने 9 जून 2017 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी विनोद राजपूत को दस वर्ष का कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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