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Jhansi News: बलात्कारी को चौदह साल का कारावास, 50 हजार जुर्माना, मासूम के साथ किया था दुष्कर्म
Jhansi News: थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया गया था कि दोपहर को उसकी 12 वर्षीय पुत्री पानी की मोटर चालू करने घर से बाहर गई थी। तभी मऊरानीपुर के भदरवारा निवासी देवेंद्र कोरी उर्फ डेविड ने पुत्री का मुंह दबाकर खंडहर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
jhansi court news (Social Media)
Jhansi News: अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश पॉस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने चार वर्ष पूर्व बारह वर्षीय मासूम बालिका को खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 14 वर्ष का कठोर कारावास ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 9 सितंबर 2019 को एक व्यक्ति ने थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि दोपहर को उसकी बारह वर्षीय पुत्री पानी की मोटर चालू करने घर से बाहर गई थी। तभी मऊरानीपुर के भदरवारा निवासी देवेंद्र कोरी उर्फ डेविड पीछे से गया ओर उसकी पुत्री का मुंह दबाकर उसे खंडहर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बालिका द्वारा शोर मचाने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। इसी क्रम में आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 14 वर्ष का कठोर कारावास ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही धारा 506 में पांच वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड लगाया।
सूटकेस चोर का एक साल कारावास
एसीजेएम ने सूटकेस चोरी करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को एक साल का कठोर कारावास व पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
मालूम हो कि राजकीय रेलवे पुलिस ने ललितपुर के थाना जखौरा के बांसी स्थित खटिकयाना मोहल्ले में रहने वाले धर्मेंन्द्र कुमार उर्फ गब्बर उर्फ गब्बू को गिरफ्तार किया था। इसके पास चोरी का सूटकेस बरामद किया गया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को अदालत में पेश किया था। वहां से उसे जेल भेजा गया था। बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।
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