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Kannauj: पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव के जेल से बाहर आने की अभी उम्मीद नहीं, जमानत याचिका खारिज
Kannauj: पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव मामले में पाक्सो एक्ट में जमानत मिल चुकी है लेकिन इसके बावजूद नवाब सिंह यादव के जेल से बाहर आने की अभी उम्मीद नहीं है|
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Kannauj News: जिले का बहुचर्चित पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव मामले में पाक्सो एक्ट में जमानत मिल चुकी है लेकिन इसके बावजूद नवाब सिंह यादव के जेल से बाहर आने की अभी उम्मीद नहीं है क्योकि उनके ऊपर हुई गैंगस्टर की कार्रवाई जेल से निकलने नहीं दे रही है। इसलिए पॉक्सो एक्ट में जमानत मिलने के बाद भी वह जेल से रिहा नहीं होंगे। गैंगेस्टर एक्ट में जो उनकी जमानत याचिका दाखिल की गई थी गुरुवार को कोर्ट ने नवाब सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने नवाब सिंह यादव के मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नवाब सिंह यादव की आज जमानत प्रार्थनापत्र पर गैंगस्टर एक्ट विशेष न्यायाधीश नन्द कुमार जी द्वारा सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद नवाब सिंह यादव का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया।
11 मामलों का आपराधिक इतिहास बना जमानत में रोड़ा
शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि उनके क्रिमिनल मामलों में अपराधिक इतिहास देखते हुए 11 केसों का आपराधिक इतिहास है। यह देखते हुए उनका इस कारण वह खारिज कर दिया गया है। पॉक्सो एक्ट में जमानत मिल जाने का गैंगस्टर एक्ट में कोई आधार नही है।
जमानत खारिज होने के बाद होगी यह कार्यवाही
शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि अब आगे उनकी विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय दाखिल होगा, इसके बाद ट्रायल होगा, आरोप बनने के बाद तब आगे कार्यवाही होगा जो न्यायालय करेगा।
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