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Kanpur Encounter: हत्या का आरोपी चल रहा था फरार, पुलिस मुठभेड़ में लगी पैर में गोली, गिरफ़्तार
Kanpur Encounter: आरोपी एक नाबालिक किशोरी को अपहरण कर भगा ले गया था। यह आरोपी पहले किशोरी के घर पर रहने आया फिर परिजनों से अच्छे संबंध बनाएं। फिर किशोरी को भगा ले गया।
कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में हत्यारोपी के पैर में लगी गोली (न्यूजट्रैक)
Kanpur Encounter: पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि थाना जाजमऊ प्रभारी द्वारा एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ़्तार किया गया है। मुठभेड़ के समय पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जिस पर पुलिस ने भी फायरिंग की, जहां आरोपी के पैर में गोली लग गई। जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपी काफ़ी समय से एक मामले में फरार चल रहा था। आरोपी एक नाबालिक किशोरी को अपहरण कर भगा ले गया था। यह आरोपी पहले किशोरी के घर पर रहने आया फिर परिजनों से अच्छे संबंध बनाएं। फिर किशोरी को भगा ले गया। किशोरी के पिता के द्वारा थाना परिसर पर नवंबर 2022 में मुकदमा लिखा गया। वहीं मुकदमें के छः माह बाद किशोरी की बॉडी मिली। 2022 से पुलिस लगी हुई थी। इधर पिछले दिनों से पुलिस इसको गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। जहां आज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। तो वहीं थाना जाजमऊ द्वारा मुठभेड़ में उसकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं इसका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है।
हत्या में फरार चल रहा था इनामिया दीपक
इनामिया दीपक कुमार पुत्र रामविलास निवासी मोहद्दीपुर पोस्ट निजामपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज की गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक अजय प्रकाश मिश्र फोर्स के साथ दुर्गा मन्दिर तिराहे पर मौजूद थे। मुखबिर के आधार पर अपराधी दीपक कुमार को न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लाट के पास रोकने का प्रयास किया गया। तो अभियुक्त दीपक कुमार प्लांट के सामने सड़क के दूसरी तरफ पड़े पाइप की आड लेकर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा, जिसकी जवाबी कार्यवाही में पुलिस द्वारा फायर किया गया।तो दीपक के बांए पैर में गोली लग गई जहां घायल अवस्था में कॉशीराम ट्रामा सेन्टर रामादेवी भेजा गया है।अभियुक्त दीपक कुमार के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस एवं पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से किए जाने वाले फायरिंग के आधार पर आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
25 नवम्बर 2022 को थाना जाजमऊ में पीड़िता के पिता द्वारा मुकदमा दर्ज़ करवाया गया था। जिसमें बताया था कि नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिसके सम्बन्ध में दीपक पुत्र रामविलास के विरूद्ध विवेचना चल रही थी। मुकदमें के बाद से दीपक फरार चल रहा था। आरोपी दीपक जो मोटरसाइकिल लिए था। वह बादी द्वारा फाइनेंस पर ली गई थी,वह अपने साथ ले गया था। मुकदमा होने के करीब सात माह बाद किशोरी का शव थाना क्षेत्र सौरिख जनपद कन्नौज के दुर्गा देवी मन्दिर तिराहे से हसेरन जाने बाले रोड के किनारे खंती में पड़ा मिला था।शव की पहचान उसके परिजन द्वारा की गई थी। पीड़िता का शव मिलने के पश्चात मुकदमा धारा 363/366 भादवि से धारा 364/302/201/406 भादवि में तरमीम किया गया था।
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