Kanpur News: सीतापुर की महिला ने कानपुर के शिक्षक से शादी कर उड़ा ले गई 20 लाख के जेवर और नकदी

Kanpur News: सीतापुर की एक जालसाज महिला ने शिक्षक के साथ जालसाजी की। शादी के 15 दिन बाद ही मोनी ससुराल से नकदी-जेवर समेत 20 लाख का सामान लेकर भाग गई।

Anup Pandey
Published on: 19 Nov 2023 10:44 AM GMT
Kanpur News
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Kanpur News (Photo: Social Media)

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Kanpur News: कानपुर के शिक्षक सीतापुर की महिला से शादी कर फंस गए और लाखों का धन गंवा बैठे। वहीं, पुलिस ने नहीं सुनी तो फिर कोर्ट की शरण ली। जहां कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। सीतापुर की एक जालसाज महिला ने जूही बारादेवी के एक सरकारी शिक्षक से शादी की और 15 दिन बाद ही उनके घर से नकदी-जेवर समेत 20 लाख का माल पार कर ले गई। पीड़ित ने थाने से लेकर अधिकारियों तक कई चक्कर लगाएं।

अधिवक्ता के माध्यम से हुआ मुकदमा दर्ज

अधिवक्ता सुनील पांडेय ने बताया कि जूही बारादेवी निवासी आशीष कुमार सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं। मई 2019 में उनकी शादी सीतापुर के मिश्रिख जसरथपुर निवासी मोनी सैनी से हुई थी। उनके अनुसार, शादी के 15 दिन बाद ही मोनी ससुराल से नकदी-जेवर समेत 20 लाख का सामान लेकर भाग गई। जब उसके बारे में आशीष ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि मोनी ने उन्हें फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र दिखाए थे। जिसमें उसने अपनी उम्र भी कम दिखाई थी।

दो पते से बनवाया था आधार कार्ड महिला ने

आशीष के अनुसार मोनी के सभी शैक्षिक दस्तावेज फर्जी हैं। यहां तक मोनी के आधार कार्ड और शैक्षिक दस्तावेज में जन्मतिथि अलग है। उसने दो पते पर आधार कार्ड बनवाया,जिसमें एक पता हरदोई के कछौना के तुसौरा देवियापुर का है और दूसरा पता सीतापुर मिश्रिख के जसरथपुर का है।आरोप है कि मोनी के दस्तावेजों के अनुसार हाईस्कूल और इंटर दो बर पास किया है,जिसमें अपनी जन्मतिथि 13 वर्ष कम बताई है।उसने कूटरचित दस्तावेज तैयार किए हैं। उसने विवाहित होने के बाद भी खुद को अविवाहित बताकर धोखे से शादी की और उनके 20 लाख के जेवर-नकदी हड़प ले गई।

पीड़ित ने दी थी पुलिस को तहरीर

तहरीर दिनांक 09/03/2023 को सभी कागजातों की फोटो कापी लगाकर दिया था।लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नही किया गया है।घटना की सूचना अधिकारियों से मिलकर व जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजा था। तो पुलिस ने जच किया उसके बाद पुलिस को पता चला कि इस मामले में कई स्कूल के लोग तथा कई लोग फंस रहे हैं। तो मुकदमा दर्ज करने से इन्कार कर दिया है। यह कि यह बहुत बड़ा अपराध है तथा सारे मूल कागजात फर्जी पुलिस को बरामद करना है तथा अज्ञात अभियुक्तों का पता लगाना है। वह मुकदमा दर्ज होने पर विवेचना से ही सम्भव है। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में प्रति वादित सिध्दान्तो के अनुसार अगर अज्ञात अभियुक्तों का पता लगाना है। उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना आवश्यक है।अभियुक्त गण ने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अपराध किया है। अधिवक्ता ने बताया कि मामले में थाना पुलिस के कार्रवाई न करने पर कोर्ट के आदेश पर अब किदवई नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया है।थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

Snigdha Singh

Snigdha Singh

Leader – Content Generation Team

Started career with Jagran Prakashan and then joined Hindustan and Rajasthan Patrika Group. During her career in journalism, worked in Kanpur, Lucknow, Noida and Delhi.

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