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बिकरू कांड: गलत आपराधिक इतिहास पेश कर फंसी पुलिस, कोर्ट ने किया तलब
आनन-फानन खजांची जय बाजपाई के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में नजीराबाद पुलिस गलत आपराधिक इतिहास पेश करके फंस गई है। जिसके चलते कोर्ट ने कानपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए पुलिस विवेचक को स्पष्टीकरण के साथ पेश होने के आदेश दिए हैं।
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 व 3 जुलाई 2020 की मध्यरात्रि हुए बिकरू कांड के बाद पुलिस के द्वारा की गई ताबड़तोड़ कार्यवाही में अब खुद कानपुर पुलिस फसती हुई नजर आ रही है। आनन-फानन खजांची जय बाजपाई के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में नजीराबाद पुलिस गलत आपराधिक इतिहास पेश करके फंस गई है। जिसके चलते कोर्ट ने कानपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए पुलिस विवेचक को स्पष्टीकरण के साथ पेश होने के आदेश दिए हैं।
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कोर्ट में फंस गई है पुलिस
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपराधी विकास दुबे के खजांची जय बाजपेयी के खिलाफ बिकरू कांड के बाद नजीराबाद पुलिस ने जय बाजपेई के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई थी। जय बाजपेई पर विकास दुबे का साथ देने के आरोप था जिसके चलते पुलिस ने जय को गिरफ्तार करके जेल भेजा दिया था।
शुक्रवार को कानपुर गैंगस्टर कोर्ट में जय बाजपेई की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और नजीराबाद पुलिस के वकील ने जय बाजपेई की क्रिमिनल हिस्ट्री कोर्ट में पेश कर जय बाजपेई को जमानत नहीं देने का अनुरोध किया लेकिन खजांची जय बाजपेयी के वकील शिवाकांत दीक्षित ने पुलिस के द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत की क्रिमिनल हिस्ट्री पर सवाल खड़े करते हुए कोर्ट को बताया कि पुलिस ने 9 मुकदमों की लिस्ट जो कोर्ट में पेश की है, उनमेंं से 2 ऐसे हैं जिसमें से एक में 10 साल पहले और दूसरे में करीब 5 साल पहले पुलिस जय बाजपेई को पुलिस के ही द्वारा क्लीनचिट दी जा चुकी है और अब उन मुकदमा को भी क्रिमिनल हिस्ट्री में पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश किया जा रहा है जोकि नियमानुसार गलत है।
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29 जनवरी को कोर्ट में हो पेश
सूत्रों ने बताया कि जय बाजपेई के वकील शिवाकांत दीक्षित की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने इसे पुलिस बेहद गंभीर चुके मानते हुए पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और 29 जनवरी को पुलिस विवेचक को तलब होने का आदेश देते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।
रिपोर्ट - अवनीश कुमार
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