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Lakhimpur Kheri News: तिकुनिया कांड मामले में आरोपियों को मिली जमानत, तीन की हुई रिहाई
Lakhimpur Kheri News: तिकुनिया कांड मामले में आज तीन और आरोपियों की रिहाई हुई है। तीन व्यक्ति सुमित जायसवाल उर्फ मोदी, आशीष पांडे व रिंकू राणा की आज जिला जेल से रिहाई हुई।
File Photo of Accused (Pic: Newstrack)
Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी के बहुचर्चित तिकुनिया कांड मामले में आज तीन और आरोपियों की रिहाई हुई है। तीन व्यक्ति सुमित जायसवाल उर्फ मोदी, आशीष पांडे व रिंकू राणा की आज जिला जेल से रिहाई हुई। तीनों की रिहाई हाई कोर्ट से हुई जमानत मिलने के बाद हुई है। इससे पहले गुरुवार को चार आरोपियों अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी, और शेखर भारती की रिहाई हो चुकी है। इसके साथ ही आशीष मिश्रा उर्फ मोनू सहित अभी तक 8 लोगो की रिहाई हो गयी है।
8 आरोपियों को पैरोल की मिली था मंजूरी
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 8 आरोपियों की पैरोल मंजूरी हुई थी। इसके संबंध में एडीजे सुनील कुमार ने तीन लाख रूपए के जमानत नामा पेश करने का आदेश किया था। गुरुवार को अंकित दास सहित पांच आरोपियों को जमानत पेपर थाने से सत्यापित होकर कोर्ट पहुंच गया लेकिन चंदन सिंह बिष्ट के मामले में शस्त्र अधिनियम संबंधित धाराओं की तकनीकी अड़चन के कारण रिहाई नहीं हो सकी।
इनकी अटकी जमानत
वहीं सुमित जयसवाल के मामले में गुरुवार को जमानत दार के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट ना होने के कारण उनकी रिहाई अटक गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि 3 अक्टूबर 2021 को 4 किसान समेत आठ लोग मारे गए थे। एसआईटी ने जांच के बाद 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसमें अब तक 10 लोगों को जमानत मिल चुकी है।
शुक्रवार को इस मामले से संबंधित दूसरे गवाहों को तलब किया गया है अगर गवाह पेश होंगे तो उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे। उन्हें बताया मुकदमे के वादी और मृतक के भाई जगजीत सिंह के बयान दर्ज करा जाए चुके हैं। गुरुवार को एडीजे सुशील वर्मा ने 5 आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया। पांचों आरोपी नंदन सिंह बिष्ट की कागजी अड़चन के कारण रिहाई नहीं हो पाई स्वस्थ अधिनियम के संबंधित धाराओं की तकनीकी कमी के कारण चंदन सिंह बिष्ट के मामले में शुक्रवार को प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा
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