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Lakhimpur kheri News: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी राहत, इस दिन अपने घर रह सकेंगे तिकुनिया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी
Lakhimpur kheri News: अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट ने रियायत दी है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को हर हफ्ते शनिवार और रविवार को लखीमपुर खीरी में अपने परिवार से मिलने की इजाज़त दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी राहत (photo: social media )
Lakhimpur kheri News: लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा को ज़मानत में सुप्रीम कोर्ट ने रियायत दी है। कुछ शर्तों के साथ वह लखीमपुर जा सकते हैं। लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट ने रियायत दी है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को हर हफ्ते शनिवार और रविवार को लखीमपुर खीरी में अपने परिवार से मिलने की इजाज़त दी है।
रविवार शाम आशीष मिश्रा को वापस लखनऊ लौटना होगा, इस दरम्यान वो किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते। इस केस में याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में शिकायत की गई थी कि आशीष मिश्रा की ओर से गवाहों को धमकाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में अक्टूबर 2021 में फैली हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी।
कब हुई थी लखीमपुर खीरी हिंसा
अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में उस समय हिंसा भड़क गई थी, जब किसान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे, इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इसके बाद, एसयूवी चला रहे व्यक्ति और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। आशीष को तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ, किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने के छह दिन बाद 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी थी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई थीं। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आशीष मिश्रा को अपनी रिहाई के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश (यूपी) छोड़ना होगा, वह यूपी या दिल्ली/एनसीआर में नहीं रह सकते। अदालत ने कहा कि मिश्रा को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने के अलावा वह यूपी में प्रवेश नहीं करेंगे।
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