मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा पर कानूनी शिकंजा कसा, कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

Afsa Ansari News: बार-बार कोर्ट समन के बावजूद पेश न होने के चलते, उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 299 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है। अब उनका नाम ‘मकरूल रजिस्टर’ में दर्ज किया जा रहा है—यह सूची ऐसे आरोपियों की होती है जो फरार होते हैं और कोर्ट में हाजिर नहीं होते।

Newstrack          -         Network
Published on: 16 April 2025 5:04 PM IST
मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा पर कानूनी शिकंजा कसा, कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट
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Court issue non-bailable warranr against Afsa Ansari (Photo: Social Media)

Afsa Ansari News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उनका परिवार मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। बीते 24 घंटों में अफसा अंसारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज होती नजर आई है। गाज़ीपुर प्रशासन ने अफसा अंसारी पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर ₹50,000 कर दी है, वहीं मऊ की जिला अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है।

क्या है मामला?

मऊ की अदालत ने यह कार्रवाई थाना दक्षिण टोला में दर्ज केस संख्या 129/2020 के तहत की है, जिसमें अफसा अंसारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। बार-बार कोर्ट समन के बावजूद पेश न होने के चलते, उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 299 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है। अब उनका नाम ‘मकरूल रजिस्टर’ में दर्ज किया जा रहा है—यह सूची ऐसे आरोपियों की होती है जो फरार होते हैं और कोर्ट में हाजिर नहीं होते।

इस केस में अभी तक अफसा अंसारी ने अपना बयान दर्ज नहीं कराया है, जिससे नाराज़ अदालत ने उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इससे पहले, उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है।

मुख्तार अंसारी की पिछले साल हुई थी मौत

बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 28 मार्च, 2024 को इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। परिजनों ने मौत के पीछे जेल में ‘स्लो पॉइज़न’ दिए जाने का आरोप लगाया था। हालांकि, पोस्टमार्टम और विसरा जांच में जहर की पुष्टि नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, जबकि विसरा जांच के लिए सैंपल लखनऊ भेजा गया था। 20 अप्रैल को आई विसरा रिपोर्ट में भी जहर की आशंका खारिज कर दी गई।

Shivam Srivastava

Shivam Srivastava

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