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UP: लाइसेंस धारक बिल्डर्स को पीएम आवास योजना के तहत बनाना होगा 10 फीसदी मकान
यूपी में लाइसेंस धारक बिल्डर्स को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण को प्राथमिकता देनी होगी। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आवास निर्माण करना होगा।
लखनऊ : यूपी में लाइसेंस धारक बिल्डर्स को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण को प्राथमिकता देनी होगी। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आवास निर्माण करना होगा।
यूपी के आवास और शहरी नियोजन राज्यमंत्री सुरेश पासी ने प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहें हैं वे निर्धारित समय में पूरे हों। विलंब होने से इनकी लागत बढ़ जाती है। इससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।
रोका जाए अवैध निर्माण कार्यों को
अवैध निर्माण कार्यों को अभियान चलाकर रोका जाए और इनका ध्वस्तीकरण कराया जाए। इसमें जो भी व्यक्ति व्यवधान डालेगा, उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाए। विकास प्राधिकरण भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति आॅनलाइन करें।
निविदाओं की टेण्डर प्रक्रिया को ई-टेण्डरिंग के माध्यम से कराई जाएं।
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