Meerut News: तीन वर्ष की मासूम बालिका से दुष्कर्म में आजीवन कारावास की सजा

Meerut News: महज तीन साल की अबोध बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो एक्ट ने आजीवन कारावास एवं 25,000 रूपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Sushil Kumar
Published on: 9 Feb 2023 11:15 PM IST
Life imprisonment for raping a three-year-old girl in Meerut
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मेरठ: तीन वर्ष की मासूम बालिका से दुष्कर्म में आजीवन कारावास की सजा

Meerut News: महज तीन साल की अबोध बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो एक्ट ने आजीवन कारावास एवं 25,000 रूपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मेरठ के एसएसपी रेहित सिंह सजवाण का कहना है कि ऐसा थाना ब्रहमपुरी पुलिस व लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी करने के कारण संभव हो सका। उन्होंने बताया कि माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी निवासी वादी द्वारा अपनी पुत्री उम्र करीब तीन वर्ष के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध मे 12 नवम्बर 2015 को रहीस पुत्र मौ0 उमर निवासी गली नं0 1 लक्खीपुरा हबीब का मकान थाना लिसाडी गेट के खिलाफ मु0अ0सं0 529/2015 धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम में दर्ज कराया था।

घटना के संबंध में थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 12 नवम्बर को ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियोग मे आरोप पत्र संख्या 19/16 को माननीय न्यायालय को 23 जनवरी 2016 को प्रेषित किया गया। न्यायालय मे प्रभावी पैरवी करते हुए तथा काफी अथक प्रयास के बाद गवाहो की न्यायालय मे गवाही करायी गयी।

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 25,000 रूपये के दण्ड

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए थाना ब्रहमपुरी पुलिस व लोक अभियोजक आकाश अग्रवाल द्वारा प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो एक्ट महोदय द्वारा अभियुक्त रहीस को आजीवन कारावास व 25,000 रूपये के दण्ड से दण्डित किया गया। एसएसपी के अनुसार मुकदमें के संबंध में प्रभारी पैरवी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों में लोक अभियोजक आकाश अग्रवाल के अलावा थाना ब्रहमपुरी प्रभारी निरीक्षक विष्णु कौशिक,वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना ब्रहमपुरी नरेन्द्र सिंह व हैड कांस्टेबल एवं कोर्ट पैरोकार थाना ब्रहमपुरी संजीव कुमार शामिल हैं। बहरहाल,अभियुक्त को आज अदालत से सजा मिलने के बाद पीड़ित पक्ष ने इतना ही कहा कि उन्हें अदालत से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद थी।

Shashi kant gautam

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