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Mathura: अपहरण कर फिरौती वसूलने के मामले में भूरा गैंग के 10 आरोपियों सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Mathura: मथुरा अपहरण कर फिरौती वसूलने के मामले में भूरा गैंग के 10 आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
भूरा गैंग के 10 आरोपियों सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Mathura: मथुरा अपहरण कर फिरौती वसूलने के मामले में भूरा गैंग के 10 आरोपियों को अदालत ने 16 वर्ष बाद दोषी मानते हुए आरोपियों को अपहरण व फिरौती के मामले में आजीवन कारावास की सजा और सभी आरोपियों पर 10---10 हजार रुपे का अर्थ दंड जुर्माना सुनाते हुए जेल भेज दिया है। जबकि एक अभियुक्त अभी भी फरार है जिसके कोर्ट के द्वारा वारंट काट दिए गए हैं।
मामले की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी (Government Advocate Mukesh Babu Goswami) ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र की गली पीरपंच निवासी विनोद शंकर शर्मा 28 दिसंबर 2006 की सुबह रोज की भाति मॉर्निंग वाक पर निकले थे वह टैंक चौराहा से अपने घर गली पीरपंच को वापस आ रहे थे कि तभी दलपत खिड़की पर पहले से घात लगाए बैठे भूरा गैंग के बदमाशों ने चार पहिया गाड़ी में जबरन डालकर उनका अपहरण कर लिया, जब विनोद शंकर शर्मा के परिजनों को उनकी अपहरण का पता चला तो उन्होंने थाना कोतवाली में गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया गया, लेकिन उसी दिन परिजनों से विनोद शंकर को छोड़ने के एवज में बदमाशों ने फोन करके 71 लाख रुपये की फिरौती मांगी।
पुलिस ने अपहरण का मामला किया था दर्ज
वहीं, पुलिस ने गुमशुदगी की जगह मामले को अपहरण दर्ज कर लिया। और कोतवाली पुलिस द्वारा अपहरण व फिरौती के मामले में चार्जशीट एडीजे सप्तम संजय चौधरी की अदालत (ADJ VII Sanjay Choudhary Court) में लगा दी जिसके चलते आरोपी रौबी, हुसैन उर्फ सिराज, हनी उर्फ दीपक चौधरी, बौबी यादव उर्फ फौजी, रामबाबू, किसन उर्फ कृष्णा, पप्पू यादव, प्रशांत, भोले उर्फ पिंटू उर्फ मोहन, अवधेश यादव, रामकुमार गौतम उर्फ आरके बॉस को फिरौती और अपहरण का दोषी मानते हुए है। अदालत ने सभी अभियुक्तों को जेल भेज मथुरा दिया।
गैंग के मुखिया की सुनवाई के दौरान पहले ही हो चुकी है मौत
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 4 लाख की फिरौती वसूलने के बाद विनोद शंकर शर्मा को छोड़ दिया था और गैंग के मुखिया भूरा उर्फ भूरी की सुनवाई के दौरान पहले ही मौत हो चुकी हैं।
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