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Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में पक्षकार आशुतोष भृगुवंशी ने दायर किया धोखाधड़ी का मुकदमा
Mathura News: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में वक्फ एक्ट में संशोधन के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के पक्षकार एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष भृगुवंशी ने सीजेएम कोर्ट में आपराधिक वाद दायर किया है।
Mathura News: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में वक्फ एक्ट में संशोधन के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के पक्षकार एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष भृगुवंशी ने सीजेएम कोर्ट में आपराधिक वाद दायर किया है, जिसमें उन्होंने शाही ईदगाह सचिव तनवीर अहमद, अध्यक्ष यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, सचिव यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के अलावा वर्तमान शाही ईदगाह कमेटी एवं पूर्व कमेटी के लोगों समेत दो दर्जन से अधिक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि शाही ईदगाह में पूर्व में पकड़ी गई बिजली चोरी के लिए एक वर्ष के जुर्माने के स्थान पर पिछले कई वर्षों का जुर्माना वसूला जाए। वहीं दूसरी ओर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।।
श्री कृष्ण जन्मभूमि की विवादित संपत्ति
इस सम्बन्ध में आशुतोष भ्रगुवंशी ने बताया कि वफ्फ कानून में संशोधन के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है क्योंकि शाही ईदगाह नामक ढांचा वफ्फ बोर्ड में दर्ज ही नहीं था और शाही ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावा कर रहे हैं । आशुतोष भ्रगुवंशी ने कहा कि तथाकथित शाही ईदगाह सचिव तनवीर अहमद सहित वर्तमान एवं पूर्व समिति के खिलाफ श्री कृष्ण जन्मभूमि की विवादित संपत्ति पर उत्तरप्रदेश वक्फ बोर्ड के नाम मूल्यवान संपति हासिल करने, इस संरचना का पंजीकरण फर्जी तरीके से उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ को सौंपे जाने, जाली कूटरचित दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी करने के लिए जाली दस्तावेजों के माध्यम से दावा करने, इन झूठे दस्तावेज़ों से श्री कृष्ण भूमि की विवादित भूमि पर अपने स्वामित्य का दावा करते हुए ईदगाह मस्जिद का अवैध रूप से स्थापना करने का वाद दायर किया गया है। यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि विवादित परिसर के नाम से तथाकथित शाही ईदगाह मस्जिद समिति /ट्रस्ट द्वारा अवैध रूप से करोड़ों का चंदा/धन आज भी निरंतर प्राप्त किया जा रहा है।
50 वर्षों की अवधि से अवैध बिजली चोरी
इसके अलावा, ईदगाह संरचना परिसर में लगभग 50 वर्षों की अवधि से अवैध बिजली चोरी का एक गंभीर मामला कायम है। इस संबंध में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, रजि. मथुरा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 25 जनवरी 2023 को सूचित किया गया था। हमारी शिकायत के जवाब में 04 फरवरी 2023 को रात्रि 9 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 135 के तहत एक कार्रवाई शुरू की गई थी। जिसके उपरांत यह सामने आया कि अभियुक्त गण (शाही ईदगाह) द्वारा अवैध कब्जा कर बिजली चोरी किया जा रहा है जिससे संपति के वैध मालिकों को वित्तीय नुकसान निरंतर जारी है।
शाही ईदगाह कमेटी के दो दर्जन से अधिक लोग शामिल है
वादी की शिकायत के उपरांत उपखंड अधिकारी विद्युत विभाग, मथुरा द्वारा अपराध क्रमांक मुकदमा 0842-23 संशोधन 2003, दर्ज किया गया और आरोपी की पहचान तनवीर अहमद पुत्र मोहम्मद अहमद खान, निवासी डिग गेट, मेरिया गेट, थाना गोविंद नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई और अभियुक्त गण को केवल एक वर्ष का बिजली चोरी का जुर्माना लगाया गया। हालांकि, यह व्यापक चोरी लगभग पांच दशकों से निरंतर जारी है। उक्त अपराध तथाकथित पूर्व शाही ईदगाह कमेटी, यर्तमान शाही ईदगाह कमेटी के दो दर्जन से अधिक लोग शामिल है। इसलिए इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए याचिका दी गई है।