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Meerut News: हत्या के दोषी अंकित उर्फ नकटा को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना
Meerut News: दौराला थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में हुई हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी अंकित उर्फ नकटा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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Meerut News: न्यायालय ए0डी0जे0 20 मेरठ ने दौराला थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में हुई हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी अंकित उर्फ नकटा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है।जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना दौराला पर 19 जनवरी 2017 को थाना दौराला क्षेत्र में एक युवक की हत्या हो गई थी। घटना के संबंध में संजू पुत्र ज्ञानी निवासी ग्राम बड़कली थाना दौराला द्वारा आरोपी हमलावर के खिलाफ धारा 302/452 भादवि थाना दौराला मेरठ पर पंजीकृत कराया था ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जनपद में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में थाना प्रभारी दौराला के प्रयवेक्षण में कांस्टेबल रोहित वालिया(कोर्ट पैरोकार) थाना दौराला द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अंकित उर्फ नकटा पुत्र चन्द्रपाल नि0 ग्राम बडकली थाना दौराला मेरठ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया था।
जिसके सम्बन्ध में थाना दौराला पर आरोपी के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए 17 मार्च 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । इस मामले में थाना दौराला पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसमें आज न्यायालय ए0डी0जे0 20 द्वारा अभियुक्त अंकित उर्फ नकटा को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया ।
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